
छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 संशोधन-छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में बड़ा बदलाव करते हुए उद्योगों के लिए एक ही भूखंड पर अधिक निर्माण की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर किए गए इस संशोधन से प्रदेश में उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किया गया।
संशोधित नियमों के अनुसार, फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। इसका लाभ विशेष रूप से एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप्स को मिलेगा, क्योंकि अब वे कम लागत में अधिक कार्य क्षेत्र का उपयोग कर सकेंगे। औद्योगिक प्लॉट्स के लिए ग्राउंड कवरेज को 60% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है, साथ ही सेटबैक में भी कमी की गई है ताकि जमीन का अधिकतम उपयोग संभव हो।
नगर पालिका और विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब ऐसे क्षेत्र जहां भूखंड का क्षेत्रफल 5 एकड़ या अधिक है और वहां तक 100 मीटर चौड़ी सड़क की पहुंच है, वहां 5.0 FAR निर्धारित किया गया है। यदि ऐसे भूखंड सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) या ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) ज़ोन में आते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त 2.0 FAR की अनुमति भी मिलेगी—जिससे कुल FAR 7.0 तक हो सकता है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ये बदलाव छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को नई दिशा देंगे। इससे राज्य में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ने इन संशोधनों को उद्योग-अनुकूल नीतियों के अंतर्गत तैयार किया है।