
Anti Conversion Law
छत्तीसगढ़ DPI आदेश -युक्तियुक्तकरण से त्रस्त शिक्षक: दूर-दराज पोस्टिंग, कोर्ट से राहत नहीं, अब वेतन पर भी लगी रोक
रायपुर। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण (Rationalisation) प्रक्रिया से प्रभावित शिक्षकों को एक के बाद एक मार झेलनी पड़ रही है। पहले तो उन्हें दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में नई पदस्थापना दी गई, फिर कई मामलों में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली और अब सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
DPI का बड़ा आदेश, ज्वाइनिंग नहीं तो वेतन बंद
स्कूल शिक्षा संचालनालय (DPI) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों की जिला, संभाग व राज्य स्तर पर काउंसलिंग की गई थी और उन्हें नवीन शालाओं में पदस्थ किया गया। लेकिन अब तक जिन शिक्षकों ने नई शालाओं में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा।
कोर्ट से राहत वालों को अपवाद
यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें उच्च न्यायालय से राहत मिली है। DPI ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं मामलों में वेतन भुगतान जारी रहेगा, जहां कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अन्य सभी मामलों में जब तक नवीन शाला में कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाएगा, तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा।
सरकार का सख्त रुख, विभागीय चेतावनी
विभागीय अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग का कहना है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया स्कूलों में संसाधनों के संतुलन और शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए की गई है, ऐसे में आदेश की अवहेलना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन्हें भी देखे –
- रायपुर स्कूल में हेडमास्टर का शर्मनाक हरकत : महिला टॉयलेट में मोबाइल छिपाकर बनाता था वीडियो, 2 महीने से कर रहा था रिकॉर्डिंग
- बिहार: शादी के एक महीने बाद पति की हत्या, फूफा से अफेयर में पत्नी ने रचाई साजिश, झारखंड से बुलाए शूटर
