
Vishnu Deo Sai Cabinet Decisions:मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। त्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूरवर्ती अनुसूचित और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां यात्री परिवहन की सुविधा सीमित है, वहां आम लोगों को सरल और सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना‘‘ आरंभ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
इस योजना के अंतर्गत हल्के और मध्यम प्रकार के यात्री मोटर वाहन, जिनकी बैठक क्षमता 18 से 42 (ड्राइवर को छोड़कर) होगी, को अनुज्ञा पत्र और आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण मार्गों के निर्धारण के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा। यह अनुज्ञा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को ही प्रदान की जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता मिलेगी। चयन की प्रक्रिया निविदा के माध्यम से होगी। इन मार्गों पर परिचालन के लिए वाहन स्वामियों को प्रथम परमिट निर्गमन की तिथि से तीन वर्षों तक मासिक कर से पूर्णतः छूट प्रदान की जाएगी।
साथ ही, योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य शासन द्वारा पहले वर्ष ₹26 प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष ₹24 प्रति किलोमीटर तथा तीसरे वर्ष ₹22 प्रति किलोमीटर की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से असमर्थ दिव्यांगजन, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एड्स पीड़ित व्यक्ति को एक सहायक के साथ किराये में पूरी छूट दी जाएगी। वहीं, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा।
▪ मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक प्रमुख निर्णय लिया है। इसके तहत नवा रायपुर, अटल नगर में State of Art NIELIT केंद्र की स्थापना हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) को 10.023 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित करने का अनुमोदन किया गया।
राज्य में इस संस्थान की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल विकास और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें नए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
▪ मंत्रिपरिषद द्वारा रेगहा, बटाई, लीज तथा डुबान क्षेत्र की भूमि पर खेती करने वाले किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना का लाभ अब इन श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद ने ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया कि राज्य के उन समस्त कृषकों को, जिनसे खरीफ सीजन में सहकारी समिति या छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से धान या धान बीज की खरीदी की गई हो, उन्हें आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
▪ मंत्रिपरिषद की बैठक में वर्ष 2023 की सीधी भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति उपरांत सेवा से पृथक किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर उन्हें सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित करने की मंजूरी दी। इस कार्य हेतु स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है।
अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के अनुसार, हटाए गए इन 2621 बी.एड. योग्य सहायक शिक्षकों को राज्य में सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के रिक्त 4,422 पदों में से गैर-विज्ञापित पदों पर समायोजित किया जाएगा। कला या विज्ञान संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को, यदि वे निर्धारित योग्यता (12वीं गणित/विज्ञान) पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन वर्षों की मोहलत दी जाएगी। साथ ही, इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य हेतु एस.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से दो माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए सांख्येत्तर पदों का सृजन किया जाएगा।
समायोजन के दौरान प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के रिक्त पदों को भरा जाएगा, इसके बाद सीमावर्ती जिलों और अंततः अन्य जिलों में रिक्त पदों में समायोजन किया जाएगा।