
रायपुर:
रायपुर जिले के उरला क्षेत्र में महिला और बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोका। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री शैल ठाकुर और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रश्मि बाला तिवारी के मार्गदर्शन में सोमवार, 28 अप्रैल को बाल विवाह की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई।
सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा विवाह स्थल पर पहुँचकर बालिका के माता-पिता से आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया। दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने पर शासकीय विद्यालय के नामांकन खारिज रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें बालिका की आयु 18 वर्ष से कम पाई गई।
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए विवाह को तत्काल रोक दिया गया। बालिका के माता-पिता को विधिक जानकारी दी गई कि बालिका की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले विवाह करना कानूनन अपराध है।
स्थानीय पार्षद और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सहमति-पत्र और पंचनामा तैयार किया गया, जिस पर बालिका के माता-पिता और उपस्थित जनसमुदाय के हस्ताक्षर लिए गए।