
Triple Talaq Case फोन पर तीन तलाक, फिर दूसरी शादी | FIR दर्ज
कांकेर, छत्तीसगढ़ | 4 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में तीन तलाक से जुड़ा पहला आपराधिक मामला सामने आया है। गरियाबंद निवासी इरफान वारसी पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को मोबाइल फोन पर तीन बार “तलाक” कहकर विवाह खत्म किया और बिना तलाकनामा या शरई प्रक्रिया के दूसरी शादी रचा ली। पीड़िता ने इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी है।
क्या है मामला?
पीड़िता के भाई गफ्फार मेमन ने बताया कि उनकी बहन की शादी 9 मार्च 2017 को मुस्लिम रीति-रिवाज से इरफान वारसी के साथ हुई थी। विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष – पति, सास और ननद – द्वारा उसे लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते पीड़िता वापस मायके कांकेर आ गई।
इसके बाद पति इरफान ने उसे मोबाइल पर कॉल कर तीन बार “तलाक-तलाक-तलाक” कहा और कहा कि अब वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। इसके बाद इरफान ने दूसरी शादी कर ली।
पीड़िता ने सौंपी ऑडियो रिकॉर्डिंग
पीड़िता ने फोन कॉल की रिकॉर्डिंग को बतौर सबूत पुलिस को सौंपा है, जिसमें तलाक देने की पुष्टि होती है। इसके आधार पर कांकेर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है।
मुस्लिम समाज ने भी जताई नाराजगी
कांकेर मुस्लिम समाज ने भी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज ने कहा कि:
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यह कृत्य इस्लामिक शरीयत के विरुद्ध है।
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वर्ष 2019 में बने तीन तलाक कानून के तहत यह गंभीर अपराध है।
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ऐसे मामलों में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
पुलिस जांच में जुटी, सख्त कार्रवाई की तैयारी
कांकेर के एसडीओपी मोहाशिन खान ने कहा:
“हमारे पास पीड़ित महिला, परिवार और समाज से शिकायत आई है। सभी दस्तावेज और ऑडियो की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला गंभीर है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
तीन तलाक कानून क्या कहता है?
वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित किया था, जिसके तहत:
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मौखिक या लिखित रूप से तीन तलाक देना गैर-जमानती अपराध है।
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दोषी को 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।
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पीड़िता को भरण-पोषण और बच्चों की कस्टडी का अधिकार मिलता है।