
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति का मामला, राज्य सरकार से मांगा जवाब
रायपुर। छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में दो दौर की सुनवाई के बाद याचिका को विचार योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जून माह में संभावित है।
मामले से जुड़ी जानकारी के अनुसार, यह याचिका 1990 बैच के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी वी. श्रीनिवास राव की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है। आरोप यह है कि राज्य सरकार ने पांच वरिष्ठ अधिकारियों को दरकिनार कर श्रीनिवास राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स पद पर नियुक्त कर दिया। इस नियुक्ति को वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी और वर्तमान में पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) पद पर कार्यरत सुधीर अग्रवाल ने अदालत में चुनौती दी है।
सुधीर अग्रवाल ने पहले इस विषय को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में उठाया था, परंतु वहां से राहत न मिलने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से भी अपेक्षित राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस याचिका पर दो बार सुनवाई हो चुकी है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को इस विषय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।