Sahara Group Refund -क्या आपका भी सहारा ग्रुप में फंसा हुआ है पैसा? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मिल सकती है बड़ी राहत
Sahara Group Refund News:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के पास जमा रकम में से 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएं, ताकि निवेशकों का बकाया चुकाया जा सके।
भुगतान जारी करने की डेडलाइन
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार के आवेदन को मंजूरी दी। इस आवेदन में सेबी-सहारा रिफंड फंड में जमा राशि से जमाकर्ताओं को भुगतान करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि—
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निवेशकों को भुगतान जारी करने की अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी गई है।
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मार्च 2023 के आदेश और नए निर्देश दोनों के तहत जारी की गई राशि इसमें शामिल होगी।
इस फैसले के बाद सेबी में जमा कुल रकम में से 5,000 करोड़ रुपये जारी होंगे, जिससे निवेशकों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। हालांकि, सेबी के वकील ने आदेश को सोमवार तक स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
सहारा-सेबी रिफंड खाते में कितनी रकम?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि—
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सहारा-सेबी रिफंड खाते में कुल लगभग 24,979.67 करोड़ रुपये (करीब 25,000 करोड़ रुपये) जमा हैं।
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पहले भी कुछ राशि का रिफंड किया जा चुका है, लेकिन प्रॉसेस काफी धीमी गति से चल रही है।
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इसी कारण लाखों जमाकर्ताओं का पैसा अब भी फंसा हुआ है।
सहकारी समितियों के निवेशकों के लिए राहत
नए आदेश के अनुसार—
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5,000 करोड़ रुपये का वितरण खासतौर पर सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए होगा।
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इनके दावों का निपटान सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के जरिए किया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के आधार पर ही निवेशकों को राशि का भुगतान होगा।
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इसके लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी तैयार किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया तेज हो सके
