
RBI का बड़ा फैसला: अब ATM से आसानी से मिलेंगे ₹100 और ₹200 के नोट, बैंकों को मिला अल्टीमेटम
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम कदम उठाते हुए सभी बैंकों और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स (WLAOs) को निर्देश दिया है कि वे अपने एटीएम में ₹100 और ₹200 के नोटों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करें।
RBI के आदेश के अनुसार, 30 सितंबर 2025 तक प्रत्येक ATM में कम से कम एक कैसेट से ₹100 या ₹200 के नोटों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। इसके बाद, 31 मार्च 2026 तक 90% एटीएम में यह सुविधा होनी चाहिए। नियमों का पालन न करने पर संबंधित बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
क्यों जरूरी था यह फैसला?
अब तक अधिकांश ATM से केवल ₹500 के नोट ही निकलते थे, जिससे छोटे लेन-देन जैसे सब्जी, किराना, या स्थानीय दुकानों पर भुगतान करना मुश्किल हो जाता था। छोटे नोटों की उपलब्धता बढ़ने से आम लोगों और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
जनता की सुविधा को प्राथमिकता
RBI ने कहा है कि यह निर्णय आम लोगों को छोटे लेन-देन में आसानी देने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे रोज़मर्रा की जरूरतों में बाधा न हो।
ATM ट्रांजैक्शन फीस में बढ़ोतरी
RBI ने हाल ही में एटीएम ट्रांजैक्शन फीस में भी बदलाव किया है:
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1 मई से प्रत्येक लेन-देन पर शुल्क ₹2 बढ़ाकर ₹23 कर दिया गया है।
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फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इंटरचेंज फीस ₹17 से बढ़कर ₹19 हो गई है।
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नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फीस ₹6 से बढ़ाकर ₹7 कर दी गई है।
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इन शुल्कों पर अतिरिक्त रूप से GST भी लागू होगा।