RBI fine on phonepe-
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी फोनपे (PhonePe) पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) से जुड़े कुछ मानदंडों का पालन सही तरीके से न करने पर की गई है।
📌 फोनपे पर क्यों चला RBI का डंडा?
आरबीआई ने बताया कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच कंपनी के ऑपरेशन का वैधानिक निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि कई मौकों पर कंपनी के एस्क्रो खाते (Escrow Account) में उपलब्ध शेष राशि, प्रीपेड भुगतान उत्पादों और व्यापारियों को देय रकम से कम थी।
सबसे अहम बात यह रही कि इस कमी की जानकारी समय पर RBI को नहीं दी गई। निरीक्षण रिपोर्ट और पत्राचार के आधार पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। फोनपे के जवाब और अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद RBI ने आरोपों को सही पाया और यह जुर्माना लगाया।
📌 ग्राहकों पर असर नहीं
आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना सिर्फ नियामकीय अनुपालन की कमियों पर आधारित है। इसका असर ग्राहकों के साथ फोनपे के लेन-देन, समझौते या उनके फंड की सुरक्षा पर नहीं पड़ेगा।
📌 पहले भी लग चुका है जुर्माना
गौरतलब है कि फोनपे पर इससे पहले भी RBI जुर्माना लगा चुका है।
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2019 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) नियमों का पालन न करने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था।
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2020 में विनियामक नियमों के उल्लंघन पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
