Raipur Rally Julus Rule-
रायपुर। राजधानी रायपुर में अब रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल या किसी भी बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने आयोजन की अनुमति देने का अधिकार नगर निगम आयुक्त को सौंपा है।
📌 7 दिन पहले करना होगा आवेदन
किसी भी आयोजन की अनुमति के लिए आवेदक को न्यूनतम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ चार विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) संलग्न करना भी जरूरी होगा।
📌 किन-किन विभागों से लेना होगा NOC?
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राजस्व विभाग (अनुविभागीय दंडाधिकारी)
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पुलिस विभाग (थाना प्रभारी)
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होमगार्ड/अग्निशमन विभाग (जिला सेनानी)
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विद्युत विभाग (कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता)

📌 रैली और जुलूस की अनुमति
नगर निगम मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 306 या 311 में संपर्क कर रैली और जुलूस के लिए अनुमति प्राप्त की जा सकेगी। निगम प्रशासन ने इसके लिए उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को नियुक्त किया है।
📌 पंडाल और खेल मैदान कार्यक्रम की अनुमति
सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति के लिए संबंधित जोन कार्यालय से संपर्क करना होगा। जोन कमिश्नर को इस कार्य का अधिकृत अधिकारी बनाया गया है।
📌 निगम प्रशासन ने किया स्पष्ट
नगर निगम प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति और NOC के किसी भी आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस नियम का पालन करना सभी आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा।
