
Raipur Drug Supply Case : न्यू ईयर पार्टी में ड्रग्स सप्लाई की साजिश, दो युवतियों समेत 5 दोषियों को 10-10 साल की सजा
रायपुर में 2022 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान ड्रग्स सप्लाई की साजिश रच रहे दो महिलाओं सहित पांच आरोपियों को NDPS स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी को 10-10 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो दोषियों को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी।
दोषियों के नाम और पृष्ठभूमि
अदालत ने जिन पांच व्यक्तियों को दोषी ठहराया है, वे हैं:
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अभय कुमार मिर्च – निवासी तेलीबांधा
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प्रखर मारवा – निवासी दलदल सिवनी, तेंदुआ अपार्टमेंट
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मोहम्मद ओवेश – निवासी बैरन बाजार
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प्रिया स्वर्णकार – निवासी मारुति रेजिडेंसी, अमलीडीह
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नेहा भगत – निवासी VIP स्टेट, शंकर नगर
2022 का मामला, न्यू ईयर पार्टी के लिए लाई गई थी ड्रग्स
यह मामला 25 दिसंबर 2022 का है। पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि रायपुर में कुछ लड़के-लड़कियां मिलकर न्यू ईयर पार्टीज के लिए ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर अम्बुजा मॉल के पास एक लग्जरी कार को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें सभी आरोपी मौजूद थे।
18 पैकेट ड्रग्स के साथ पकड़े गए आरोपी
पुलिस ने आरोपियों की तलाशी में मेथामफेटामाइन (MD) के 18 पैकेट बरामद किए। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे नववर्ष की पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई करने वाले थे। यह ड्रग्स विशेष रूप से युवाओं को टारगेट कर बेचने के लिए लाया गया था।
अभियोजन के ठोस साक्ष्य, अदालत ने दिखाई सख्ती
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में पेश किए गए फॉरेंसिक व तकनीकी सबूत, आरोपियों के बयान और पुलिस विवेचना को पर्याप्त मानते हुए सभी को दोषी करार दिया गया।
अभियोजन की तरफ से निरीक्षक दीपक पासवान ने जांच की थी, जिसमें यह सिद्ध हुआ कि सभी आरोपी संगठित तरीके से ड्रग्स की तस्करी कर रहे थे।
ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए कठोर सजा
अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधों में कोई नरमी नहीं बरती जा सकती, खासकर जब यह युवाओं को निशाना बनाकर किया गया हो। ड्रग्स के बढ़ते प्रभाव को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने यह सजा उचित ठहराई।
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