
Private Publishers Books Allowed In CG Schools
Private Publishers Books Allowed In CG Schools-
बिलासपुर, 4 अगस्त 2025
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूली शिक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा निर्णय सुनाया है। अब प्रदेश के निजी स्कूल सशर्त रूप से निजी प्रकाशकों की किताबें चला सकेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अनुमति सीबीएसई की गाइडलाइनों के अनुपालन पर ही निर्भर होगी।
क्या था मामला?
राज्य सरकार ने सभी निजी स्कूलों को केवल NCERT और SCERT की किताबें पढ़ाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के उल्लंघन पर मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी गई थी। बिलासपुर समेत 11 जिलों के DEO ने इस निर्देश के आधार पर स्थानीय स्तर पर आदेश जारी किए, जिसका निजी स्कूल संचालकों ने विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?
याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को आंशिक रूप से शिथिल कर दिया। कोर्ट ने कहा:
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यदि निजी प्रकाशकों की किताबें CBSE की गाइडलाइन के अनुरूप हैं, तो उन्हें स्कूलों में प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।
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मान्यता रद्द करने की चेतावनी अब लागू नहीं मानी जाएगी।
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लेकिन यदि कोई स्कूल तय शर्तों और गाइडलाइनों का उल्लंघन करता है, तो राज्य सरकार कार्रवाई कर सकती है।
स्कूलों को मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों निजी स्कूलों को राहत मिली है। अब वे अपनी पूर्व में चुनी गई निजी किताबों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि:
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किताबें CBSE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों
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विद्यार्थियों पर अवांछित शैक्षणिक और आर्थिक बोझ न डाला जाए
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पाठ्यक्रम संतुलित, समान और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो
सरकार को अब भी अधिकार
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा का स्तर, बाल संरक्षण और पाठ्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार निगरानी कर सकती है। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है, बशर्ते यह कार्रवाई उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद हो।