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President nominates rajya sabha members -राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 नए सदस्यों को नामित किया, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी. सदानंदन शामिल
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए चार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया है। इनमें प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम, इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और केरल के वरिष्ठ समाजसेवी सी. सदानंदन मास्टर शामिल हैं।
ये नियुक्तियाँ राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की चार रिक्त सीटों को भरने के लिए की गई हैं। इससे पहले ये सीटें पूर्व नामांकित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई थीं।
उज्ज्वल निकम: हाई-प्रोफाइल केसों के स्टार वकील
उज्ज्वल निकम भारत के सबसे चर्चित सरकारी वकीलों में से एक हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमला, प्रकाश सिंह बडोला हत्याकांड, और नरभया जैसे कई संवेदनशील मामलों में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया है। वे हाल ही में लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुके हैं।
अन्य नामित सदस्य: समाज सेवा, इतिहास और विदेश नीति के विशेषज्ञ
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डॉ. मीनाक्षी जैन: जानी-मानी इतिहासकार और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं।
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हर्षवर्धन श्रृंगला: भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं और बांग्लादेश व अमेरिका में भारतीय राजदूत के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं।
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सी. सदानंदन मास्टर: केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद हैं, जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
राज्यसभा में नामांकन का संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित कर सकें। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 निर्वाचित और 12 नामांकित होते हैं।
राज्यसभा का महत्व और कार्यकाल
राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। संसद में राज्यसभा और लोकसभा मिलकर कानून निर्माण का कार्य करती हैं। कोई भी विधेयक पहले संसद में पेश किया जाता है, फिर उस पर चर्चा और मतदान के बाद उसे पारित किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही वह विधेयक कानून बनता है।
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