Old Vehicle Registration Renewal New Fees -पहले से कितना महंगा हो गया पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना? नई फीस लिस्ट जारी
Old Vehicle Registration Renewal Fees:
केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिनुअल को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 20 साल से ज्यादा पुराने मोटर वाहनों की रिनुअल फीस लगभग दोगुनी कर दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
पहले 15 साल तक के वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना संभव था, लेकिन नए नियमों के तहत अब 20 साल से पुराने वाहन भी रिन्यू हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए गाड़ियों के मालिकों को ज्यादा फीस चुकानी होगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और वे कानूनी रूप से अपने वाहनों का उपयोग जारी रख पाएंगे।
नई रिनुअल फीस लिस्ट (Old vs New)
| वाहन प्रकार | नई रिनुअल फीस | पुरानी रिनुअल फीस |
|---|---|---|
| मोटरसाइकिल | ₹2,000 | ₹1,000 |
| थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल | ₹5,000 | ₹3,500 |
| लाइट मोटर व्हीकल (LMV) | ₹10,000 | ₹5,000 |
| इम्पोर्टेड टू/थ्री-व्हीलर | ₹20,000 | ₹10,000 |
| इम्पोर्टेड फोर-व्हीलर | ₹80,000 | ₹40,000 |
| अन्य वाहन | ₹12,000 | — |
👉 ध्यान दें: इस नई फीस में GST शामिल नहीं है।
क्यों बढ़ाई गई फीस?
सरकार का यह कदम वाहन कबाड़ नीति (Vehicle Scrappage Policy) का हिस्सा है। इसका उद्देश्य धीरे-धीरे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर, उन्हें नए मॉडल से बदलना है। नए वाहन सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन नियमों के हिसाब से ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं।

दिल्ली-NCR को मिली छूट
ये नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को छूट दी गई है। यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त पाबंदियां लागू हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा।
👉 अब सवाल उठता है – क्या यह नियम आम लोगों पर ज्यादा आर्थिक बोझ डालेगा या फिर पर्यावरण और सुरक्षा के लिहाज से यह जरूरी कदम है?


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