
Mahasamund News: जेल में युवक की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट सख्त, पोस्टमॉर्टम में सामने आए 35 जख्म
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महासमुंद जिला जेल में एक आदिवासी युवक की संदिग्ध मौत पर गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक के गला दबाने और 35 से अधिक चोटों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह मामला जनहित याचिका के जरिए कोर्ट तक पहुंचा है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
मृतक कौन था?

जनहित याचिका के अनुसार, मृतक युवक नीरज भोई था, जो महासमुंद के ग्राम पिपरौद का निवासी था। उसे 12 अगस्त 2024 को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल परीक्षण में उसे डिप्रेशन और शराब का आदी बताया गया था।
क्या हुआ था जेल में?

याचिका के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन 15 अगस्त की सुबह उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
जेल प्रशासन का पक्ष
तत्कालीन जेल अधीक्षक मुकेश कुशवाहा के अनुसार, नीरज नशे की लत के कारण हिंसक व्यवहार करने लगा था। उसने अन्य कैदियों को दांत से काटा और खुद को चोट पहुंचाई।
इसके बाद, 14 अगस्त की रात को उसके पैरों में हथकड़ी लगाई गई। फिर भी वो शांत नहीं हुआ और रात 11 बजे उसकी हालत बिगड़ गई।
रात 12 बजे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 12:35 बजे कार्डियक अरेस्ट से मौत बताई गई।
याचिकाकर्ताओं का आरोप
परिजनों ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में बताया कि नीरज को मानसिक रोगी घोषित कर बुरी तरह प्रताड़ित किया गया।
उसे इलाज के बजाय खुले में लोहे के गेट से बांधकर छोड़ दिया गया।
याचिका में मांग की गई है कि:
घटना की न्यायिक जांच हो
दोषियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाए
परिवार को मुआवजा मिले
डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है?
जेल चिकित्सक डॉ. संजय दवे के अनुसार, नीरज शराब के न मिलने से विड्राल सिंप्टम्स से जूझ रहा था।
उसे जेल अस्पताल में दवा दी गई, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वह 15 अगस्त की सुबह मृत मिला।
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासे
17 अगस्त को आई रिपोर्ट के अनुसार:
नीरज की मौत गला दबाने से हुई
शरीर पर 35 जख्म, जिनमें से 8 अंदरूनी थे और जानलेवा साबित हुए
12 अगस्त को गिरफ्तारी के वक्त कोई चोट नहीं थी
हाईकोर्ट का आदेश
इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को 14 दिनों में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।
अब देखना यह होगा कि सरकार और जेल प्रशासन इस संवेदनशील मामले पर क्या कदम उठाते हैं।
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