Late ITR Filing Rules -लेट ITR फाइल करने पर कितनी लगेगी पेनाल्टी और कब तक कर सकते हैं फाइल
Income Tax Return (ITR) Filing 2025: सरकार ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी थी। यह राहत टैक्सपेयर्स को तकनीकी खामियों की वजह से दी गई थी। लेकिन अगर आप इस समय-सीमा के बाद भी अपना ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी आपके पास मौका है।
अब टैक्सपेयर्स के पास क्या विकल्प?
जो टैक्सपेयर्स समय-सीमा तक ITR फाइल नहीं कर पाए, वे अब लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2025 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
आयकर विभाग नियमों के तहत अतिरिक्त समय देता है, लेकिन इसके लिए पेनाल्टी तय है।
इनकम टैक्स ऐक्ट के मुताबिक, आकलन वर्ष खत्म होने से तीन महीने पहले तक ITR फाइल किया जा सकता है।
लेट फाइल करने के नियम और पेनाल्टी
धारा 234F के तहत लेट ITR पर पेनाल्टी लगती है।
जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें अधिकतम 5,000 रुपये तक पेनाल्टी देनी होगी।
जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें अधिकतम 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी।
यानी लेट फीस आपकी आय के स्तर पर निर्भर करेगी।
लेट ITR फाइल करने से क्या नुकसान?
टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है।
कई बार मामला आयकर विभाग की स्क्रूटनी (जांच) में भी आ जाता है।
अगर आपका टैक्स बनता है और आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया है, तो बकाया राशि पर धारा 234A के तहत 1% मासिक ब्याज भी देना होगा।
निष्कर्ष
अगर आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो देर न करें। लेट फीस और ब्याज से बचने के लिए 31 दिसंबर 2025 से पहले ITR जरूर फाइल करें।
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। टैक्स संबंधी निर्णय लेने से पहले अपने CA या वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श करें।
