
Korba Crime News -बोलेरो से कुचलकर युवक की हत्या, 3 दोषियों को उम्रकैद
कोरबा में 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या: बोलेरो से 7 बार कुचला, पत्थर से सिर फोड़ा, फिरौती के इरादे से की गई हत्या में 3 को उम्रकैद
कोरबा (छत्तीसगढ़)।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक 25 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह हत्याकांड फिरौती के इरादे से रचा गया था, जिसमें युवक को पहले अगवा किया गया, फिर उसे उसकी ही बोलेरो गाड़ी से कई बार कुचला गया और अंत में पत्थर से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया।
कैसे रची गई हत्या की साजिश
यह घटना करतला थाना क्षेत्र की है। मृतक अमित साहू, नवाडीह गांव का निवासी था और किराए पर बोलेरो गाड़ी चलाता था। 14 फरवरी 2024 को तीन युवक—हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24)—ने उसे फंसाने की योजना बनाई। पैसों के लालच में तीनों ने पहले एक ग्रामीण से मोबाइल छीन लिया और उस फोन से अमित के भाई को कॉल कर अस्पताल में मरीज को ले जाने के बहाने बोलेरो मंगवाई।
अगवा कर जंगल में ले गए, फिर की हत्या

जैसे ही अमित रास्ते में पहुंचा, तीनों आरोपी पहले से घात लगाकर बैठे थे। नकाब पहने हुए इन लोगों ने उस पर हमला किया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और बोलेरो में डालकर जंगल की ओर ले गए। वहां उससे फिरौती की मांग की गई, लेकिन जब अमित ने उन्हें पहचान लिया, तो उसे जान से मारने का निर्णय ले लिया गया।
बोलेरो से कुचलने के बाद भी नहीं रुके आरोपी
तीनों आरोपियों ने अमित को उसकी ही गाड़ी से 7–8 बार कुचला। जब वह जिंदा रहा, तो अंत में सिर पर भारी पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को जंगल में ही फेंक दिया गया था।
कोर्ट ने सुनाया फैसला: तीनों को उम्रकैद



तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत 3 वर्ष, और धारा 120बी (षड्यंत्र) के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई है।
सरकारी अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी के अनुसार, अदालत में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया गया। यह मामला कोरबा जिले में हत्या के सबसे क्रूर मामलों में से एक माना जा रहा है।
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