Kanker Lok Sabha-
रायपुर/कांकेर। कांकेर लोकसभा चुनाव 2024 में कथित EVM गड़बड़ी और मतगणना अनियमितताओं का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंचेगा। कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश सिंह ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सांसद भोजराज नाग की आपत्ति खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। अब अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

📌 कांग्रेस उम्मीदवार की याचिका
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बीरेश सिंह ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर की थी।
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उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी, EVM से छेड़छाड़, वोटिंग डेटा ट्रांसमिशन में देरी और वोटों की गिनती में अनियमितताओं का आरोप लगाया।
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याचिका में 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की मांग की गई।
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उन्होंने गुंडरदेही, डोंडीलोहारा और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में वोटों के अंतर और डेटा में हेरफेर की आशंका भी जताई।
📌 सांसद भोजराज नाग की आपत्ति
भोजराज नाग ने याचिका खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि:
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इसमें भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है।
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यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन है।
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चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया।
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याचिका वकील के माध्यम से दाखिल हुई, जबकि इसे उम्मीदवार को खुद दाखिल करना चाहिए था।
📌 हाईकोर्ट का फैसला
जस्टिस एनके व्यास ने कहा:
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याचिका में सभी आवश्यक तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं।
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EVM गड़बड़ी, डेटा ट्रांसमिशन की देरी और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप गंभीर हैं और सुनवाई योग्य हैं।
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चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कानूनी अनिवार्यता नहीं है।
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याचिका विधिवत रूप से दाखिल हुई है और सभी पन्नों पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर मौजूद हैं।
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इसलिए सांसद भोजराज नाग की आपत्ति में दम नहीं है और इसे खारिज नहीं किया जा सकता।
