
Jashpur Girl Trafficking Case -जबरन शादी, रेप और मानव तस्करी का खुलासा: जशपुर की युवती को 1 लाख में बेचा, 7 आरोपी गिरफ्तार
Chhattisgarh Human Trafficking Case: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से मानव तस्करी, जबरन विवाह और दुष्कर्म का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक 20 वर्षीय युवती को अच्छी नौकरी का झांसा देकर उत्तर प्रदेश के कानपुर ले जाया गया, जहां उसे 1 लाख रुपए में कथित रूप से बेचा गया और जबरन शादी कर दी गई। इस दौरान युवती के साथ बार-बार दुष्कर्म भी हुआ।
कैसे सामने आया पूरा मामला?
21 जून 2025 को पीड़िता की बहन ने अंबिकापुर के मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बताया गया कि युवती 6 महीने पहले काम की तलाश में अंबिकापुर आई थी और एक होटल में काम कर रही थी। बाद में वह किराए से अलग रहने लगी।
19 जून को पीड़िता की बहन को एक अनजान नंबर से कॉल आया और 1 लाख रुपए में बहन को बेचने की बात कही गई, जिससे वह घबरा गई। इसके बाद कथित ससुर से संपर्क कर पीड़िता से बात की गई, तब पूरा मामला सामने आया।
क्या बताया पीड़िता ने?
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि काबिल अंसारी, उसकी पत्नी हीना, और सास रामेश्वरी सोनवानी ने उसे 40 हजार रुपए में सुरेंदर कुशवाहा को बेच दिया। फिर युवती को जबरन उत्तर प्रदेश के औरैया जिले ले जाया गया और वहां सुमित राठौर नामक युवक से जबरन विवाह करा दिया गया। विवाह के बाद कई बार बलात्कार किया गया और भागने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
कैसे हुआ खुलासा और कार्रवाई?
पुलिस ने मुख्य आरोपी काबिल अंसारी, उसकी पत्नी हीना, और सास रामेश्वरी सोनवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह सौदा मध्यप्रदेश के भिंड निवासी सुरेंदर कुशवाहा के जरिए हुआ था। युवती को जबरदस्ती शादी और यौन शोषण के लिए यूपी लाया गया।
पीड़िता को यूपी से रेस्क्यू किया गया और उसके बयान के आधार पर पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपी और उनकी पहचान
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काबिल अंसारी (31) – निवासी अंबिकापुर
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हीना अंसारी (29) – निवासी चठिरमा, अंबिकापुर
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रामेश्वरी सोनवानी (51) – निवासी टपरकेला, अंबिकापुर
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सुरेंदर कुशवाहा (26) – निवासी भिंड, मध्यप्रदेश
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सकील खान (38) – निवासी कानपुर, उत्तर प्रदेश
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सुमित राठौर (26) – निवासी जालौन, उत्तर प्रदेश
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राकेश राठौर (52) – निवासी जालौन, उत्तर प्रदेश
पुलिस ने किन धाराओं में दर्ज की FIR?
मणिपुर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह के अनुसार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 137(2), 140(3), 142, 144(2), 64(2)(ड), 69 के तहत गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं।
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