
Durg News-दुर्ग जिले में हाल ही में सामने आए सेक्स रैकेट मामले में एक विवाद गहराता जा रहा है। पुलिस द्वारा 22 मई को दो महिलाओं को बांग्लादेशी नागरिक बताकर गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक महिला के मंगेतर विशाल चौधरी ने इस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी मंगेतर खुशबू बेगम भारतीय नागरिक हैं, और उन्हें गलत तरीके से विदेशी अधिनियम के तहत फंसाया गया है।
मंगेतर की शिकायत UN और पुलिस अफसरों को
विशाल चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, अपनी मंगेतर को छुड़ाने दुर्ग पहुंचे। उन्होंने दुर्ग एसपी और आईजी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है और इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र (UN) हाउस, नई दिल्ली में भी उठाया है। उन्होंने कहा कि खुशबू उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, जो भारत का हिस्सा है। उनके माता-पिता और परिवार भी वहीं रहते हैं और पढ़ाई भी वहीं हुई है।
पुलिस पर गंभीर आरोप: दस्तावेज होते हुए भी विदेशी करार
मंगेतर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने दिनाजपुर पुलिस से पुष्टि होने के बावजूद, खुशबू को बांग्लादेशी घोषित कर उनके खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने खुशबू और अन्य महिला को बिना रिकॉर्ड दो दिन तक थाने में रखा और 24 मई को न्यायालय में पेश किया।
वकील का दावा: दस्तावेज भारतीय, कार्रवाई गलत
सीनियर वकील अशोक शर्मा, जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि यदि महिला बांग्लादेशी होती तो वे केस नहीं लेते। दस्तावेज देखने के बाद स्पष्ट है कि खुशबू भारतीय नागरिक हैं और पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की है।
पुलिस की कार्रवाई और बयान
22 मई की रात मोहन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। इस दौरान खुशबू बेगम उर्फ रानी पासवान और शनाया नूर उर्फ सपना शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ Foreigners Act 1946 और Passport Act 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस का दावा है कि दोनों महिलाओं ने फर्जी विवाह और जाली दस्तावेजों के सहारे भारत में प्रवेश किया था। STF प्रभारी सत्य प्रकाश तिवारी ने कहा कि पुलिस ने सभी दस्तावेजों की जांच कर पूरी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की है।