
HC Stay On Bulldozer Action
HC Stay On Bulldozer Action -तोमर बंधुओं को राहत: हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक, प्रशासन को लगाई फटकार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग के मामलों में फरार चल रहे तोमर बंधुओं को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रायपुर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।
प्रशासन का दावा था कि आरोपियों द्वारा अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति को नष्ट करना कानून सम्मत है, लेकिन हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन भी कानून से ऊपर नहीं है, और कोई भी कठोर कदम वैध प्रक्रिया और सक्षम न्यायिक आदेश के बिना मनमानी माना जाएगा।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई की जाती है, तो उसके पीछे स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए।
क्या है पूरा मामला:
रायपुर निवासी तोमर बंधुओं पर लंबे समय से सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग जैसे अवैध कार्यों में लिप्त होने का आरोप है। प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चल-अचल संपत्तियों की जब्ती और मकानों को ध्वस्त करने की योजना बनाई थी।
27 जुलाई को उनके निवास परिसर में स्थित कार्यालय पर बुलडोजर चलाया गया, और इसके बाद 31 जुलाई को मकान ध्वस्तीकरण का नोटिस भी चस्पा किया गया था। इसके विरोध में 29 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट का आदेश:
याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया और तेलीबांधा पुलिस को निर्देश दिया कि जब्त की गई सामग्री की फोटोकॉपी याचिकाकर्ता और नगर निगम को सौंपी जाए।
कौन-कौन पेश हुआ:
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याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और सजल गुप्ता ने पैरवी की।
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राज्य सरकार, नगर निगम और पुलिस की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने पक्ष रखा।
वकील की प्रतिक्रिया:
याचिकाकर्ता के वकील सजल गुप्ता ने बताया कि 31 जुलाई को मकान तोड़ने का नोटिस जारी हुआ था, जिसके खिलाफ कोर्ट ने आज स्टे दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि जून महीने में पुलिस द्वारा जब्त की गई 143 सामग्रियों में से कुछ में घर से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज भी शामिल हैं।
याचिकाकर्ता ने कार्यालय में हुई तोड़फोड़ को अवैध बताया और मुआवजे की मांग के लिए हाईकोर्ट में अलग से अर्जी देने की बात कही है।