GST New Tax Slabs -नई दिल्ली। GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश में सिर्फ दो ही टैक्स स्लैब – 5% और 18% लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 12% और 28% के टैक्स स्लैब हटा दिए गए हैं।
नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इससे करीब 175 रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि, लग्जरी सामानों पर टैक्स बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
GST काउंसिल मीटिंग की मुख्य बातें
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कपड़े और जूते सस्ते होंगे: 2,500 रुपए तक के जूते और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 5% किया जाएगा।
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MSME और स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन आसान: अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में होगा, पहले 30 दिन लगते थे।
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निर्यातकों को ऑटोमेटिक रिफंड: निर्यातकों को अब टैक्स रिफंड ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
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बीमा और जीवन रक्षक दवाएं सस्ती: हेल्थ इंश्योरेंस और कई लाइफ-सेविंग दवाओं पर जीएसटी कम किया जाएगा।
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ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम: टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए नया सिस्टम लागू होगा।
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लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स महंगी: 20 लाख रुपए से अधिक की EVs पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% हो सकता है।
किन सामानों पर घटेगा GST?
12% से 5% टैक्स:
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सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन
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टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल
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सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर
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रेडी-टू-ईट फूड, फ्रोजन सब्जियां, जैम, अचार
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सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर
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मोबाइल, कंप्यूटर
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रेडीमेड कपड़े (1000 रुपये से ऊपर), जूते (500-1000 रुपये)
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कई वैक्सीन, HIV/TB टेस्ट किट
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साइकिल, बर्तन, पानी फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर
28% से 18% टैक्स:
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सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट
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टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी
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चॉकलेट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स
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डिशवॉशर, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट
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प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, रबर टायर
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एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास
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प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कॉफी सिरप
विपक्षी राज्यों की मांग
राज्यों का कहना है कि टैक्स कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुँचे, कंपनियां मुनाफाखोरी न करें। साथ ही, राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट मुआवजा योजना बनाई जाए।
जब 2017 में GST लागू हुआ था, तब केंद्र ने राज्यों को 5 साल तक राजस्व नुकसान की भरपाई का वादा किया था। अब विपक्षी राज्य चाहते हैं कि लग्जरी आइटम्स पर लगने वाले 40% टैक्स का हिस्सा राज्यों को मिले।

फेस्टिव सीजन को बढ़ावा देने की तैयारी
नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसका मकसद नवरात्रि और दिवाली सीजन में मांग और बिक्री बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि नई GST दरों से औसत टैक्स रेट 10% से नीचे आ जाएगा, जो अभी लगभग 11.5% है।

