GST free products-
GST Council Meeting 2025: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में देश की आम जनता, छोटे कारोबारियों और किसानों के लिए बड़ी राहत के फैसले लिए गए हैं। अब जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाते हुए टैक्स स्लैब घटाकर केवल दो दरें — 5% और 18% कर दी गई हैं। इसके साथ ही रोजमर्रा की जरूरत के कई सामानों को टैक्स फ्री कर दिया गया है। दूध, पनीर और रोटी जैसे बेसिक फूड आइटम्स पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि त्योहारों से पहले आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा दवाओं और शिक्षा से जुड़े सामानों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है।
🍽️ खाने-पीने की चीजें जो हुईं टैक्स फ्री
वित्त मंत्री ने उन सामानों की लिस्ट साझा की, जिन पर पहले 5% से 18% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब ये पूरी तरह Zero GST में आ गए हैं।
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रेडी टू ईट रोटी
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रेडी टू ईट पराठा
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सभी तरह की ब्रेड
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पिज्जा
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पनीर
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UHT दूध
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छेना
📚 शिक्षा से जुड़े सामान भी टैक्स फ्री
छात्रों और पैरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने पढ़ाई से जुड़े सामानों को जीएसटी से बाहर कर दिया है। अब इन चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा:
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पेंसिल
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रबर
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कटर
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नोटबुक
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ग्लोब
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मानचित्र (मैप्स)
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प्रैक्टिस बुक
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ग्राफ बुक
💊 दवाओं और हेल्थ इंश्योरेंस पर राहत
काउंसिल की बैठक में 33 जीवन रक्षक दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले इन पर 12% टैक्स लगता था। साथ ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

🛒 किन सामानों पर टैक्स घटा?
कई रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स पर टैक्स दरों को कम कर दिया गया है:
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12% से 5% हुआ GST: टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, रसोई के बर्तन, छाते, साइकिल, बांस के फर्नीचर, कंघी।
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18% से 5% हुआ GST: शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल।
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ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स: पहले 12% टैक्स लगता था, अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।
⚡ निष्कर्ष
जीएसटी काउंसिल का यह बड़ा फैसला आम जनता की जेब पर सीधा असर डालेगा। अब खाने-पीने की चीजें, शिक्षा सामग्री और कई दवाएं टैक्स फ्री हो गई हैं, वहीं कई जरूरी सामानों पर टैक्स घटाया गया है। सरकार का मकसद त्योहारों से पहले उपभोक्ताओं को राहत देना और बाजार की डिमांड को बढ़ावा देना है।

