GST 2.0 Update: केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों (GST Rate Cut) को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। नवरात्रि से पहले आम लोगों और कारोबारियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।
नोटिफिकेशन की अहम बातें
नई दरें 2017 की 28 जून की अधिसूचना को रिप्लेस करेंगी।
अब केवल दो मुख्य स्लैब रहेंगे – 5% और 18%।
हानिकारक और लग्ज़री वस्तुओं के लिए 40% का नया विशेष स्लैब बनाया गया है।
राज्य सरकारें भी जल्द ही इस पर अधिसूचनाएं जारी करेंगी।
क्या होगा सस्ता?
नई दरों से रोजमर्रा की कई वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी:
12% स्लैब की वस्तुएं अब 5% स्लैब में आ गई हैं।
28% स्लैब की वस्तुएं (जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, घरेलू सामान) को 18% स्लैब में शिफ्ट किया गया है।
👉 मतलब उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर कम टैक्स देना होगा और कंपनियों के लिए प्राइसिंग आसान होगी।
क्या रहेगा महंगा?
तंबाकू, पान मसाला, लग्ज़री गाड़ियां, महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और प्रदूषण बढ़ाने वाले उत्पाद।
इन्हें 40% के नए स्लैब में रखा गया है।
अंतरराष्ट्रीय असर और पृष्ठभूमि
अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है।
इस कारण भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही थी।
सरकार ने जीएसटी सुधार लाकर घरेलू बाजार में राहत देने और निर्यातकों को सपोर्ट करने की कोशिश की है।
निष्कर्ष
22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST रेट्स से आम जनता को राहत मिलेगी और कंपनियों को भी कलेक्शन और टैक्स स्ट्रक्चर में आसानी होगी। हालांकि लग्ज़री और हानिकारक वस्तुएं और महंगी हो जाएंगी।
