
Anti Conversion Law
Government employees stock trading restriction -छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों पर शेयर ट्रेडिंग प्रतिबंध: अधिसूचना जारी
रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राज्य के सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर शेयर बाजार की सक्रिय ट्रेडिंग गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें Intraday ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन और फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) जैसे इन्वेस्टमेंट टूल्स को अनुशासनहीन आचरण (Misconduct) की श्रेणी में रखा गया है।
क्या कहती है नई अधिसूचना?

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में उप-नियम (5), खण्ड (1) को जोड़ा है। इस संशोधन में निम्नलिखित बिंदु शामिल किए गए हैं:
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शेयर, प्रतिभूतियों या अन्य वित्तीय साधनों की बार-बार खरीद-बिक्री (Intra Day / BTST ट्रेडिंग)
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क्रिप्टोकरेंसी में निवेश या ट्रेडिंग
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F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन) जैसे हाई-रिस्क डेरिवेटिव टूल्स में ट्रेडिंग
इन सभी गतिविधियों को अब “अवचार” यानी कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा।
क्या है अनुमति?
हालांकि सरकार ने पूरी तरह ट्रेडिंग या निवेश पर रोक नहीं लगाई है। अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कर्मचारी अब भी निम्नलिखित निवेश कर सकते हैं:
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लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर खरीद
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म्यूचुअल फंड स्कीमों में निवेश
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डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में निवेश
इसका मतलब यह है कि यदि कोई कर्मचारी दीर्घकालीन निवेश के रूप में इन वित्तीय साधनों का उपयोग करता है, और सट्टा या त्वरित लाभ के उद्देश्य से बार-बार खरीद-बिक्री नहीं करता, तो वह नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।
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