Durg Principal Accused -दुर्ग (छत्तीसगढ़):
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल, दुर्ग की प्रिंसिपल संगीता नायर को निलंबित कर दिया गया है। उन पर छात्रों से दुर्व्यवहार, धार्मिक प्रतीकों पर टिप्पणी और प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगे थे।
आरोप क्या हैं?
छात्रों से चोटी काटने, तिलक न लगाने और रक्षा सूत्र न पहनने के लिए कहा।
परीक्षा के दौरान धार्मिक प्रतीकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की।
छात्रों को टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) देने की धमकी दी।
कर्मचारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया।
परीक्षा कार्यों और प्रशासनिक फाइलों में लापरवाही बरती।
जांच और कार्रवाई

शिकायतों की जांच के बाद आरोप सही पाए गए।
शिक्षा विभाग ने 22 सितंबर को निलंबन आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में संगीता नायर का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय, दुर्ग तय किया गया है।
उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
विभाग और संगठनों की प्रतिक्रिया
शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन बताया।
बजरंग दल दुर्ग के संयोजक सौरभ देवांगन का आरोप है कि प्राचार्य धार्मिक प्रतीक धारण करने वाले छात्रों को परेशान करती थीं और बड़ी संख्या में छात्रों को फेल भी किया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने कहा कि जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिस पर निलंबन आदेश जारी हुआ है।
आगे क्या होगा?
मामले की विभागीय जांच जारी रहेगी। यदि दोष सिद्ध होता है तो संगीता नायर के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
