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Fasal Beema Yojana : खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि घोषित, मात्र 2% प्रीमियम पर मिलेगा सुरक्षा कवच
रायपुर, 11 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने खरीफ 2025 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि घोषित कर दी है। किसान अब 15 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत फसल बीमा करा सकेंगे। बीमा के लिए केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम दर तय की गई है।
किन फसलों का हो सकता है बीमा?
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, किसान निम्नलिखित फसलों का बीमा करा सकते हैं:
धान (सिंचित व असिंचित), मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर (तुअर), कोदो, कुटकी और रागी।
बीमा का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि या जलभराव से फसलों को हुए नुकसान से राहत पाना चाहते हैं।
पात्र किसान कौन?
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ऋणी किसान: जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए मौसम आधारित कृषि ऋण लिया या नवीनीकरण कराया है।
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गैर-ऋणी किसान: वे किसान जो भू-धारक, बटाईदार हैं और फसल बीमा करवाना चाहते हैं, वे बुआई प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय पटवारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापन करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
बीमा राशि और प्रीमियम दर (प्रति हेक्टेयर):
फसल | बीमा राशि (₹) | किसान प्रीमियम (₹) |
---|---|---|
उड़द | 30,000 | 600 |
मूंग | 29,000 | 580 |
मूंगफली | 42,000 | 840 |
कोदो | 22,000 | 440 |
कुटकी | 22,000 | 440 |
मक्का | 48,000 | 960 |
अरहर (तुअर) | 40,000 | 800 |
रागी | 25,000 | 500 |
किसान संबंधित राजस्व मंडल, बैंक और कृषि कार्यालय में संपर्क कर योजना से जुड़ सकते हैं।
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