Chhattisgarh Durg Minor Rape Case-
भिलाई, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक नाबालिग से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता और पुत्र को 23 साल की कड़ी सजा सुनाई है। यह घटना फरवरी 2023 की है, जब 12 साल की एक बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ जघन्य अपराध किया गया।
जानकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी इस्माइल अली (21 वर्ष) ने 7 फरवरी 2023 को पीड़िता को अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस अपराध को अंजाम देने में उसके पिता शहादत अली (61 वर्ष) ने भी उसका साथ दिया। घर में मौजूद होने के बावजूद पिता ने अपने बेटे को रोकने के बजाय इस जघन्य कृत्य में सहयोग किया।
पीड़िता के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दर्ज किया गया।
कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
यह मामला दुर्ग के जिला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अनिष दुबे की अदालत में चला। अदालत ने सबूतों और पीड़िता के बयानों को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराध समाज के लिए एक गंभीर खतरा हैं और इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई बेहद ज़रूरी है।
मुख्य आरोपी इस्माइल अली को सजा: कोर्ट ने इस्माइल अली को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं (363, 366, 376, 376(2)(एन), 343) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास और 3 साल की अतिरिक्त सजा, यानी कुल 23 साल की सजा सुनाई।
सह-आरोपी पिता शहादत अली को सजा: वहीं, अपराध में सहयोग करने वाले उसके पिता शहादत अली को आईपीसी की धारा 212 और पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया गया, यानी उन्हें भी कुल 23 साल की सजा मिली।
इस फैसले से यह संदेश साफ हो गया है कि अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना को मजबूत करता है।
