
Chhattisgarh coal scam : सुप्रीम कोर्ट से रानू, सौम्या, विश्नोई और सूर्यकांत को अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक
छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित कोयला लेवी घोटाले में शामिल प्रमुख आरोपियों – निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और व्यापारी सूर्यकांत तिवारी – को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह राहत कड़ी शर्तों के साथ दी गई है, जिसमें विशेष रूप से यह कहा गया है कि आरोपी फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य में निवास नहीं करेंगे।
गवाहों को प्रभावित करने की आशंका, इसलिए राज्य में रहने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ – जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता – ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने माना कि आरोपियों के छत्तीसगढ़ में रहने से गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए उन्हें राज्य से बाहर रहने का निर्देश दिया गया। हालांकि, वे अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इन पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के अन्य मामलों में भी कार्रवाई लंबित है।
जमानत की शर्तें: पता देना अनिवार्य, पासपोर्ट जमा करना होगा
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिहाई के एक सप्ताह के भीतर आरोपी अपने वर्तमान निवास का पता संबंधित थाने में दर्ज कराएंगे और जांच एजेंसी या ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवश्यकतानुसार उपस्थित होंगे। इसके अलावा, सभी आरोपियों को रिहाई के बाद तत्काल अपना पासपोर्ट विशेष अदालतों में जमा करना होगा और जांच में पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य रहेगा।
570 करोड़ रुपये से अधिक का कोयला घोटाला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में कोयले से जुड़े परिचालन में बड़ा आर्थिक घोटाला किया गया है। आरोप है कि लगभग ₹570 करोड़ की अवैध वसूली की गई, जिसमें ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करना और कोयले के परिवहन में व्यापारियों से जबरन लेवी वसूली करना शामिल है। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड व्यापारी सूर्यकांत तिवारी बताया गया है।
खनिज विभाग के आदेश और सिंडिकेट का गठन
ED की रिपोर्ट के अनुसार, खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर विश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी किया, जिसके तहत ऑनलाइन परमिट सिस्टम को ऑफलाइन कर दिया गया। इसके बाद एक संगठित सिंडिकेट बनाकर व्यापारी से प्रति टन ₹25 की दर से अवैध वसूली की जाती थी। पैसा जमा करने वाले को ही पीट पास और परिवहन पास दिया जाता था।
इन आरोपियों को भेजा गया जेल
इस मामले में अब तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रानू साहू, समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी के अलावा संदीप नायक, लक्ष्मीकांत, शिवशंकर नाग, मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन सिंह, निखिल चंद्राकर, परेश कुर्रे, राहुल कुमार, वीरेंद्र जायसवाल, हेमंत जायसवाल और चंद्र प्रकाश जायसवाल भी जेल में बंद हैं।
36 लोगों के खिलाफ FIR, दो पूर्व मंत्री और विधायक शामिल
इस घोटाले में दो पूर्व मंत्रियों और कुछ विधायकों सहित कुल 36 लोगों के खिलाफ एसीबी/EOW ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। ACB अब मामले की गहन जांच कर रही है।
नगरी के 16 वर्षीय युवक की समुद्र में डूबने से मौत, उड़ीसा के पुरी में हुआ हादसा