
Cg Land Registration Rule: अब 5 डिसमिल से कम जमीन की नहीं होगी रजिस्ट्री, नामांतरण प्रक्रिया भी हुई आसान
छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा में भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के अनुसार, अब 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी।
अवैध प्लॉटिंग पर लगेगी रोक
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चल रही अवैध प्लॉटिंग की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लाना है। छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि के बंटवारे और बिक्री से उत्पन्न हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए यह नियम लागू किया गया है।
कहां लागू होगा यह नियम?
यह नियम शहरी क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। सिर्फ ग्रामीण इलाकों की कृषि भूमि की रजिस्ट्री इस सीमा से प्रभावित होगी।
नामांतरण प्रक्रिया अब होगी आसान
इस संशोधन विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जो नामांतरण प्रक्रिया से जुड़ा है। अब यदि किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वारिस या उत्तराधिकारी को राजस्व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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भूमि स्वामी जीवित रहते हुए भी अपनी जमीन अपने वारिस के नाम दर्ज करा सकता है।
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मृत्यु के बाद भूमि का स्वामित्व सीधे उत्तराधिकारी के नाम स्थानांतरित हो जाएगा।
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इससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली दस्तावेज़ी औपचारिकताओं से राहत मिलेगी।
सरकार का उद्देश्य
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि भूमि से जुड़े लेनदेन अधिक पारदर्शी, डिजिटल और कागज रहित हों, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम की जा सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवादों की संख्या घटे।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ सरकार का यह संशोधन जमीन खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को अनुशासित और सरल बनाने की दिशा में अहम कदम है। अब जमीन की बिक्री और नामांतरण दोनों ही प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट और आसान होंगी।
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