
Bhupesh Baghel ED Case -पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने गिरफ्तारी से बचने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, CBI-ED के अधिकारों को दी चुनौती
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी संभावित गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका राज्य में शराब, कोयला और महादेव सट्टा एप से जुड़े मामलों में उनके नाम सामने आने के बाद दायर की गई है। बघेल ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए और जांच में सहयोग का अवसर दिया जाए।
भूपेश बघेल की याचिका में केंद्र की दो प्रमुख जांच एजेंसियों—CBI और ED—के अधिकारों और क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह उनके बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष की भावना से की गई, उसी प्रकार उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई निर्धारित है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच निष्पक्ष न होकर राजनीतिक मंशा से प्रेरित है।
बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर भी होगी सुनवाई
पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की भी जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चैतन्य की याचिका में कहा गया है कि उनका नाम न तो ED की FIR में है और न ही किसी गवाह के बयान में, इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वे इस समय न्यायिक हिरासत में हैं।
चैतन्य बघेल के अनुसार, उन्हें भी राजनीतिक बदले की भावना से टारगेट किया गया है। उन्होंने अदालत से अपनी रिहाई की मांग करते हुए यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रहे और उन्हें बिना वजह फंसाया न जाए।