
Truck Driver Jailed Over Fine: ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर ट्रक चालक को न्यायालय ने भेजा जेल
01 अगस्त 2025 – दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में यातायात नियमों की अनदेखी करने पर एक ट्रक चालक को बड़ी सजा का सामना करना पड़ा है। माननीय न्यायालय ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और जुर्माना राशि न भरने के कारण ट्रक चालक को 1 माह 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
दिनांक 27 जुलाई 2025 को यातायात विभाग की टीम ने गायत्री चौक, दंतेवाड़ा में ट्रक क्रमांक TS 29 TB 5679 को चेकिंग के दौरान रोका। चालक याकूब पासा पिता एच. डी. रहीम (उम्र 29 वर्ष, निवासी भद्राद्री, तेलंगाना) द्वारा बिना मूल दस्तावेज के और प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाया जा रहा था।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय (भा.पु.से.) के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन और उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) नसर उल्लाह सिद्दीकी के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र त्रिपाठी और उनकी टीम — प्रधान आरक्षक थान सिंह देशमुख, आरक्षक आदित्य कंदोई, हेमलाल रावते, और वीरेंद्र कुमार वर्मा ने मिलकर ट्रक को जब्त कर चालक को माननीय CJM न्यायालय दंतेवाड़ा में पेश किया।
कोर्ट का आदेश
न्यायालय द्वारा आरोपी चालक को ₹22100 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मगर आरोपी ने यह राशि जमा नहीं की, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने उसे 1 माह 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
यातायात पुलिस की सख्ती
यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि दंतेवाड़ा यातायात पुलिस अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त रूख अपनाए हुए है। ट्रक चालकों और अन्य वाहन चालकों से अपेक्षा की जा रही है कि वे वैध दस्तावेजों के साथ, नियमों का पालन करते हुए ही संचालन करें।
नोट: इस प्रकार की कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट होता है कि बिना दस्तावेज और प्रतिबंधित क्षेत्रों में वाहन चलाना अब सस्ती लापरवाही नहीं रही — इसका कानूनी परिणाम भुगतना पड़ सकता है।