
Bengaluru Stampede
Bengaluru Stampede पर बड़ा एक्शन: RCB समेत कई पर केस दर्ज
बेंगलुरु में आरसीबी की जीत का जश्न मातम में बदल गया जब एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। इस घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। अब इस पर सख्त कार्रवाई की गई है।
बेंगलुरु पुलिस ने RCB, DNA एंटरटेनमेंट, और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और सार्वजनिक उपद्रव जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिए सख्त आदेश
एफआईआर के बाद CM सिद्धारमैया ने पुलिस को आदेश दिया है कि RCB और DNA इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर समेत कुल 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
सस्पेंड अफसरों की लिस्ट:
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पुलिस कमिश्नर
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एडिशनल पुलिस कमिश्नर
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कब्बन पार्क थाना प्रभारी
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ACP
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DCP (सेंट्रल डिवीजन)
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क्रिकेट स्टेडियम प्रभारी
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स्टेशन हाउस मास्टर
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स्टेशन हाउस ऑफिसर
इनकी जगह सीमांत कुमार सिंह को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
एक सदस्यीय जांच आयोग गठित
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी’कुन्हा की अध्यक्षता में एक एकल सदस्यीय जांच आयोग बनाया गया है, जो 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा।
कैसे हुआ हादसा? जानिए पांच कारण

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फ्री पास से स्टेडियम में एंट्री: पास RCB की वेबसाइट से लेने थे लेकिन साइट क्रैश हो गई, जिसके कारण बिना पास के भी कई लोग पहुंच गए।
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स्टेडियम की क्षमता से अधिक भीड़: आयोजन के लिए कोई सटीक भीड़ नियंत्रण योजना नहीं थी।
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नाले का स्लैब गिरा: लोग जिस स्लैब पर खड़े थे, वह टूट गया जिससे भगदड़ मच गई।
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सुरक्षा इंतजाम नाकाफी: 5,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी होने के बावजूद भीड़ को संभाल नहीं पाए।
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बारिश से फैली अफरा-तफरी: हल्की बारिश के कारण लोग इधर-उधर भागे, जिससे भगदड़ और बढ़ गई।
घटना की टाइमलाइन
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4 जून, दोपहर 2:45 – टीम HAL एयरपोर्ट पहुंची
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4 जून, शाम 4:30 – स्टेडियम गेट पर भगदड़ शुरू
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4 जून, शाम 6:10 – टीम स्टेडियम पहुंची
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4 जून, शाम 6:30 – कार्यक्रम खत्म, टीम रवाना
RCB ने पहली बार IPL जीता था
3 जून को अहमदाबाद में RCB और पंजाब किंग्स के बीच IPL 2025 फाइनल खेला गया था, जिसमें RCB ने 6 रन से जीत दर्ज की और पहली बार ट्रॉफी अपने नाम की। 4 जून को बेंगलुरु में जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन यह आयोजन मौत का कारण बन गया।
हाईकोर्ट सख्त, अगली सुनवाई 10 जून को
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और 10 जून को मामले की अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस त्रासदी के लिए जवाब तलब किया है।
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